मुंबई. रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया है।



 जो 01 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा।
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों की मंजूरी के बिना नया क्रेडिट कार्ड जारी करने या पुराने क्रेडिट को कार्ड अपग्रेड करने पर जारीकर्ता कंपनी व बैंक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध के 7 दिन के अंदर अगर क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होता है तो बैंक और एनबीएफसी को ग्राहकों को प्रति दिन 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना देगा।
बशर्ते कार्डधारकों पर कोई बकाया राशि नहीं हो। कार्ड जारी करने वाली कंपनियों या उनमें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराने-धमकाने से रोक दिया गया है।
ऐसा करने पर कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।


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